बैंक ने की गाइडलाइन जारी ,किसी भी आईडी और फॉर्म वगैरह भरने की नहीं है जरूरत
अरुण निशाना
नई दिल्ली,21 मई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( RBI ) द्वारा 19 मई को दो हजार रुपये का नोट बंद करने के ऐलान के बाद कुछ अफवाह और लोगों के बीच विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग जहां अब मार्किट में दो हजार रुपये का नोट नहीं चलने जैसे बातें कर रहे हैं तो कुछ बैंकों में नोट बदलने को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। यही नहीं सोशल मीडिया (SOCIAL MEDIA ) पर नोट बदलने के लिए फार्म भरने और उसके साथ आधार कार्ड लगाने जैसी जानकारी दी जा रही हैं।
बैंक ने की गाइडलाइन जारी
दो हजार (2000)रुपये का नोट बदलने के लिए स्टेट बैंक ने लोगों की सुविधा के लिए एक गाइड लाइन (GUIDELINE) जारी की है। बैंक ने सोशल मीडिया (SOCIAL MEDIA ) पर दो हजार रुपये के नोट को लेकर चल रही लिए आइडी व फार्म भरने की जानकारियों को खारिज किया है। गाइड लाइन (GUIDELINE) में बैंक स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि दो हजार रुपये का नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है और न ही इसके लिए कोई फार्म भरना होगा। गाइड लाइन (GUIDELINE) में यह भी बताया गया है कि एक बार में व्यक्ति दो हजार रुपये के दस नोट एक्सचेंज करा सकते हैं।
नोट जमा करने को कहा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 19 मई को दो हजार रुपये का नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद आरबीआई (RBI) ने 30 सितंबर तक दो हजार रुपये का नोट अपने अकाउंट में जमा करने या बदलने के लिए कहा है। हालांकि बैंक ने इसके बाद भी नोट लीगल रहने की बात कही है।
आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM NARENDRA MODI) ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए थे और इसके बाद नए 500 रुपये और दो हजार रुपये का नया नोट जारी किया गया था।