जून महीने में हायर पेंशन और आधार अपडेशन की डेडलाइन हो रही है खत्म

कर्मचारी ऑफलाइन और ऑनलाइन  माध्यम से कर सकते हैं अप्लाई

एजेंसी

 नई दिल्ली ,2 जून। जून का महीना नौकरी पैसा वालों से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ खास है। क्योंकि इस महीने में कुछ बदलाव हो रहे हैं और कुछ  कार्यों के लिए डेडलाइन भी तय की गई है। प्रमुख तीन टॉपिक पर  हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें हायर पेंशन,आधार पन लिंक तथा आधार अपडेशन शामिल है।  
 आपको बताते चलें कि जून महीने में आप हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आधार पैन  लिंक करवाने की भी आखिरी तारीख 30 जून ह। इस तारीख तक अगर आपने आधार पैन लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।  

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वेबसाइट की सहायता ले सकते हैं
हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए ईपीएफओ ( EPFO ) ने डेडलाइन तय कर दी है। यह डेडलाइन 26 जून 2023 तय की गई है। इस समय सीमा में ईपीएफ (EPF) सब्सक्राइबर आवेदन कर सकते हैं। हायर पेंशन के लिए वही कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं ,जिनकी बेसिक सैलरी और दिए 15000  से कम है। इसी तरह 1 सितंबर 2014 या उससे पहले ईपीएफ (EPF) के सब्सक्राइब कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट की सहायता ले सकते हैं।  

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फीस का करना होगा भुगतान
आधार से जुड़े मामले में यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI ) ने आधार कार्ड अपडेट करने के लिए14 जून तक का समय दिया है। इस दौरान आप ऑनलाइन मुफ्त में आधार अपडेट कर सकते हैं। 30 जून तक आधार लिंक करवाने की डेडलाइन भी तय की गई है। इस दौरान पैन आधार लिंक करवाया जा सकता है। इसके लिए 1 हजार  रुपए  की फीस का भुगतान करना होगा। इस डेडलाइन के बाद अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो 30 जून के बाद  आपका पैन कार्ड  इन एक्टिव हो जाएगा। आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना पैन आधार लिंक का स्टेटस भी देख सकते हैं।