दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की निगरानी के लिए वार्षिक रिपोर्ट
नवराज टाइम्स नेटवर्क
चंडीगढ़,14 जुलाई। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देर्शो का उद्देश्य मसमूह ABC और D पदों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और प्रक्रिया मामलों में स्पष्ट प्रावधान करना है। इन निर्देशों अनुसार अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण हानि, लोकोमोटर विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी में दिव्यांग व्यक्ति ही शामिल होंगे ।
रिपोर्ट प्रस्तुत करने में नोडल अधिकारी की भूमिका
रिक्तियों के आधार पर आरक्षण की गणना जारी निर्देश आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी और प्रत्येक समूह में कुल रिक्तियों के आधार पर आरक्षण की गणना की व्याख्या करेंगे। इसके अतिरिक्त, पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए अलग आरक्षण रोस्टर बनाए रखने और अतिरिक्त पदों के निर्माण के महत्व का भी प्रावधान करते हैं। अनुपालना सुनिश्चित करने और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की निगरानी के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में नोडल अधिकारी की भूमिका बारे भी अवगत करवाएगें।
श्रेणियों के पहचान किए गए पदों में आरक्षण
जारी निर्देशों में आरक्षण की मात्रा, आरक्षण से छूट, विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों,पदों की पहचान, एक या दो दिव्यांग श्रेणियों के लिए पहचान किए गए पदों में आरक्षण, अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति, दिव्यांगता की परिभाषा, आरक्षण की गणना, रोस्टर का रखरखाव, अतिरिक्त पदों का निर्माण, विचार क्षेत्र, पारस्परिक आदान-प्रदान, और पदोन्नति में आरक्षण को आगे बढ़ाना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की क्षैतिजता, सेवा में दिव्यांगता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ, कर्मचारियों को वेतन, शिकायत निवारण अधिकारी व सह नोडल अधिकारी की नियुक्ति, पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, शिकायतों के रजिस्टर का रखरखाव करना मुख्य रूप से शामिल है।