नूंह में धारा 144 के आदेश लागू, जिला में 26 से 28 अगस्त तक रहेंगे प्रभावी

कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घातक हथियार लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर लगाया प्रतिबंध

By. राजकुमार सिंह
चंडीगढ़,26 अगस्त। हरियाणा के नूंह में जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घातक व आग्रेय शस्त्र लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा  होने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला में 26 अगस्त से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।

कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने साथ हथियार के रूप में जैसे लाइसेंसी हथियार व आग्नेय शस्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जीवन संपत्ति को खतरा
जिलाधीश ने बताया है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत द्वारा 28 अगस्त को ब्रज मंडल शोभायात्रा के आह्वान के तहत जिला में किसी भी प्रकार के तनाव,  जीवन व संपत्ति को खतरा होने व सार्वजनिक शांति एवं  सौहार्द में बाधा उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर यह आदेश पारित किए गए हैं। जिला में इन आदेशों को पुलिस अधीक्षक नूंह द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाएगा।

जल अभिषेक यात्रा आयोजित करने की प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, नूंह में 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद

हरियाणा के जिला नूंह में कुछ संगठनों द्वारा आगामी 28 अगस्त को जल अभिषेक यात्रा से शुरू करने के आह्वान के मद्देनजर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज पुलिस मुख्यालय पंचकूला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। देखें पूरी खबर …