सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित, प्रयोगकर्ता के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई- DC

प्लास्टिक मानवीय जीवन के लिए हानिकारक है और इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है

By. हेमंत चौहान
नाहन, 30  अगस्त।   उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आज गुरुवार को नाहन में हि.प्र. नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की।
प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को किसी भी रूप में प्रयोग करने वाले संस्थान अथवा व्यक्ति को दंडित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मानवीय जीवन के लिए हानिकारक है और इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित होने के बावजूद मार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के कुछ मामले संज्ञान में आ रहे हैं।

अपनी आदतों को बदलना होगा
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए सप्ताह में कम से कम एक या दो बार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों का औचक निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान को देखते हुए आम जन को अपनी आदतों को बदलना होगा तभी इसका प्रयोग रुक सकेगा। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैग के इस्तेमाल की गाइड लाइन भी जारी की हैं।

कैरी बैग ही इस्तेमाल में लाये

उन्होंने कहा कि पहले जहां 60 जीएसएम के नॉन वोवन कैरी बैग के इस्तेमाल की छूट थी वहीं अब प्रथम जनवरी 2023 से 80 जीएसएम से ऊपर के नॉन वोवन कैरी बैग ही इस्तेमाल में लाये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा नागरिकों को केवल 80 जीएसएम से ऊपर के नॉन वोवन बैग ही इस्तेमाल करना चाहिए।
भारी जुर्माने का प्रावधान

उपायुक्त ने बताया कि हि.प्र. नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट के तहत  निर्धारित साइज और मोटाई से कम वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कप, थर्मोकोल के ग्लास, कटलरी जैसे चम्मच, कटोरी, स्ट्रा, ट्रे आदि, प्लास्टिक स्टिक वाले इयर बड, प्लास्टिक के फ्लैग, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक,100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक पीवीसी बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

पांच हजार रुपये का जुर्माना
इसी प्रकार प्रतिबंधित प्लास्टिक आईटम को किसी संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, उद्योग संस्थान आदि के आसपास फैलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कार्यालय, होटल, दुकान, ढाबा, आदि में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामान को फैलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
अतिरिक्त उपायुक्त मनेश कुमार यादव, एसडीएम नाहन रजनेश कुमार, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विजय सिंह हमलाल, जिला महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र साक्षी सत्ती, पर्यटन अधिकारी कंचन बेदी, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर, उपायुक्त आबकारी एवं कराधान हिमांशु पवार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अजय पाठक के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।


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