मुआवजे के लिए अब भी कोई जिला उपायुक्त से अपील कर सकता हैं
By. राजकुमार सिंह
चंडीगढ़, 15 दिसंबर। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में जुलाई 2023 में आई बाढ़ से अगर किसी व्यक्ति के मकान को नुकसान हुआ है तो अब भी जिला उपायुक्त को लिखित में अपील की जा सकती है, अगर जांच के बाद नुकसान की रिपोर्ट सही पाई गई तो नुकसान की भरपाई की जाएगी। वे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बाढ़ के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ऐसे में फसलों के नुकसान के मुआवजे के लिए कुल 1,34,310 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार, घरों की क्षति के मुआवजे के लिए 6,057 आवेदन और जानवरों की मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए 383 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मुआवजे के दावों के उचित सत्यापन के बाद राज्य सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फसलों के नुकसान के लिए 97,93,25,839 रुपए मुआवजे के तौर पर डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों को जारी किए जा रहे हैं।