DTP ने 14 एकड़ में पनप रही अनाधिकृत कालोनियों को किया ध्वस्त

जनता से की अपील : विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई काॅलोनियों में ना लें मकान या दुकान

नन्द सिंगला 

पंचकूला, 10 अप्रैल-जिला नगर योजनाकार पंचकूला द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया के गांव लहरौड़ी में 9 एकड़ व गांव मढ़ावाला में 5 एकड़ में पनप रही अनाधिकृत काॅलोनियों में 7 डीपीसी, 400 मीटर सीवरेज लाईन, 500 मीटर इंटरलोक टाईल सड़क व एक टाईल बनाने की फैक्टरी को ध्वस्त किया|  इसके अलावा गांव पपलोहा में एक शोरूम को भी तोड़ा गया।

इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार जयदीप व नायब तहसीलदार कालका जितेंद्र गिल बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरक्त जिला नगर योजनाकार के कनिष्ठ अभियंता दीपक व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था। लोगोें द्वारा तोड़-फोड़ का विरोध भी किया गया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।

जिला नगर योजनाकार जयदीप ने बताया कि अनाधिकृत काॅलोनियों व अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति लिये कोई भी निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है। 

उन्होंने जनता से अनुरोध करते हुये कहा कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई काॅलोनियों में मकान या दुकान ना लें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। 

 उन्होंने यह भी बताया अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने एप्लीकेशन की डेडलाईन 14 जुलाई 2023 कर दी हैं। डवेल्पर/प्राॅपर्टी डीलर या संबंधित दस्तावेजों के साथ आरडब्ल्यूए अपनी एप्लीकेशन जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।