निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से बिना अनुमति के अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ विभाग करता है सख्त कार्यवाही
नवराज टाइम्स नेटवर्क
पंचकूला, 21 अप्रैल- जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम में जिला नगर योजनाकार जयदीप के नेतृत्व में बी0डी0पी0ओ बरवाला विशाल परासर बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अर्बन एरिया बरवाला की राजस्व सम्पदा के गांव ढंडारडू में लगभग 1 एकड़ में पनप रही अनाधिकृत कॉलोनी में इंडस्ट्रियल ढांचे को गिराया गया। जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम में सहायक नगर योजनाकार, अशोक कुमार, योजना सहायक जगमेल व क्षेत्रान्वेषक कपिल व भारी पुलिस बल व जेसीबी के साथ गांव ढंडारडू पहुंचें।
जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार, पंचकूला जयदीप ने बताया कि अवैध निर्माणों को हटाने से पहले विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करते हुए एफ. आई. आर. भी दर्ज करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।
उन्होंने जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग से एन.ओ.सी/सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के नियम/विनियम में ढील देते हुए आवेदन देने की तारीख 14 जुलाई 2023 कर दी है ।