सात नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खुलेंगी, अब कैंटीनों की संख्या बढ़कर हुई 47
नवराज टाइम्स नेटवर्क
चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की है कि पिंजौर में सेब (फल) और सब्जी मंडी 15 जुलाई, 2024 को चालू हो जाएगी। सेब बेचने के लिए मंडी में सभी बुनियादी सुविधाएं 14 जुलाई से पहले उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे विक्रेताओं को अधिक जगह मिलेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने यहां हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य भर में कृषि बाजारों को चलाने की दक्षता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की आयु सीमा 75 वर्ष तक बढ़ाई
मुख्यमंत्री ने कृषि कार्य के दौरान लाभार्थी पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु पात्रता 65 वर्ष से बढ़ाकर 75 वर्ष करने की घोषणा की है। बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु, पशु-संबंधी दुर्घटनाओं और ट्यूबवेलों से जहरीली गैसों के रिसाव को शामिल कर योजना का विस्तार किया जाएगा। विभाग ने पिछले 7 वर्षों में योजना के तहत लाभार्थियों को 134 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
इस योजना के दायरे में आने वाले दावेदारों में मृत्यु की स्थिति में मुआवजा 5,00000 रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्य कारणों से हुई स्थायी विकलांगता के लिए सहायता राशि 250,000 रुपये, दो अंगों के विच्छेदन या स्थायी गंभीर चोट के मामले में 1,87500 रुपये, स्थायी गंभीर चोट या एक अंग के विच्छेदन के लिए और जहां चार उंगलियों के विच्छेदन को एक अंग के नुकसान के बराबर माना जाता है, उसके लिए मुआवजा 1,25,000 रुपये, यदि पूरी उंगली कट जाती है, तो प्रदान की जाने वाली सहायता 75,000 रुपये, उंगली के आंशिक विच्छेदन के लिए, वित्तीय सहायता 37500 रुपये की गई है।
विवादों का समाधान योजना की तिथि को नए संशोधनों के साथ 30 सितंबर तक बढ़ाया
बैठक के दौरान ‘विवादों का समाधान’ योजना को नए संशोधनों के साथ 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाया जाएगा। पुराने मामलों में किस्त भुगतान के लिए 20 दिन की छूट अवधि दी जाएगी, यदि इस अवधि के भीतर भुगतान किया जाता है तो ऐसे आवंटियों को दंड से छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां बकाया राशि प्लॉट के मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक है तो नई नीलामी के साथ प्लॉट को फिर से शुरू करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। आरक्षित मूल्य से कोई भी अतिरिक्त राशि पुराने आवंटी और विभाग के बीच समान रूप से साझा की जाएगी।