भूमि मालिकों को बड़ी राहत: मानेसर की जमीन अधिग्रहण के मामले का सरकार ने निकाला स्थाई समाधान

किसानों ,भूमि मालिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार लेकर आई नो लिटिगेशन पॉलिसी- 2023 , CM ने दी सौगात

राजकुमार सिंह
चंडीगढ़,8 जुलाई।  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के कासन, कुकरोला, सेहरावां गांवों की जमीन अधिग्रहण के मामले में किसानों भूमि मालिकों को बड़ी राहत दी है।

अवधि के भीतर भूमि पात्रता प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री मनोहर लाल नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023 लेकर आए हैं। किसानों,भूमि मालिकों को पॉलिसी की अधिसूचना और पोर्टल के लॉन्च होने से 6 महीने तक योजना का विकल्प चुनने का अधिकार होगा। भूमि मालिकों को तत्काल लाभ के लिए  HSIIDC योजना के बंद होने से 3 महीने की अवधि के भीतर भूमि पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

सर्टिफिकेट को मार्केट में बेचने की होगी स्वतंत्रता

नो लिटिगेशन पॉलिसी में भूमि मालिकों या लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारकों को लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का व्यापार करने, खरीदने या बेचने की भी स्वतंत्रता दी गई है। भूमि मालिक ओपन मार्केट में लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का मुद्रीकरण कर सकता है। इसके साथ ही HSIIDC को वापस बेच सकता है। आवंटित की जाने वाली साइट के संबंध में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को पोजेशन के साथ HSIIDC द्वारा विकसित भूखंडों की पेशकश की जाएगी।
 
CM ने भरोसा दिलाया था
भूमि मालिक 33 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जा रहे वार्षिकी भुगतान का लाभ उठाने का भी हकदार होगा। वार्षिकी भुगतान 33 वर्ष की अवधि के लिए 21000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगा। इस वार्षिकी राशि में हर साल 750 रुपये की एक निश्चित राशि से वृद्धि की जाएगी। नीति में सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 की तर्ज पर बाय बैक का भी विकल्प दिया है। आपको बताते चलें कि CM ने प्रभावित किसानों और भूमि मालिकों को भरोसा दिलाया था कि वे इस मामले का कानूनी तरीके से समुचित हल निकालेंगे।

यह भी पढ़ें

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने SDM और DRO को दी रजिस्ट्री करने की पावर, तहसीलदारों को झटका

हरियाणा के गुरुग्राम और नूहं में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी,CM ने दिल्ली में की बैठक

हरियाणा में अब छड़ों को भी मिलेगी पेंशन, जनसंवाद कार्यक्रम में CM मनोहर लाल का ऐलान