ग्रुप ए और बी पदों पर अनुसूचित जाति श्रेणी को आरक्षण की घोषणा
By. राजकुमार सिंह
चण्डीगढ़,28 अगस्त। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज दूसरे दिन चार विधेयक प्रस्तुत किये गये जिनमें हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2023, हरियाणा वाद्य (शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक,2023, हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक,2023 शामिल तथा सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक,2023 शामिल हैं। सदन में इन विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
ग्रुप ए और बी पदों पर अनुसूचित जाति श्रेणी को आरक्षण की घोषणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए ग्रुप ए और बी पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण नीति लागू करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च-स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाना है।
पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण
उन्होंने कहा कि पहले आरक्षण ग्रुप सी और डी तक सीमित था, ग्रुप ए और बी पदों को बिना किसी आरक्षण प्रावधान के छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार रोस्टर प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई आरक्षण प्रणाली पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार करेगी, जिससे सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में आरक्षित समुदायों के लिए निरंतर समर्थन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
निकाय चुनावों में बीसी (ए) को आरक्षण
मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों में वार्डबंदी का कार्य हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है। वार्डबंदी के लिए दो आधार माने गए हैं। पंचायतों के बाद अब निकाय चुनावों में भी बीसी (ए) को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मॉनसून सत्र के दौरान हरियाणा नगर निगम (संशोधन) और हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे।
आरक्षण देने का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि पहले चेयरमैन का चुनाव पार्षद ही करते थे, इसलिए हमने 2 सीटें आरक्षित की हुई थी, ताकि उनमें से चुनाव किया जा सके। लेकिन अब चेयरमैन का चुनाव सीधा होता है, इसलिए बीसी (ए) जनसंख्या 2 प्रतिशत होने पर भी हमने कम से कम एक सीट आरक्षित रखना सुनिश्चित किया है। बीसी (ए) को आरक्षण देने का लक्ष्य इस वर्ग की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का है।
प्रीमियम की राशि नहीं ली जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को कुछ भ्रांति है, इसलिए उन्हें जागरूक करने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। केवल दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्त नियम के अंतर्गत योजना के तहत प्रीमियम भुगतान के लिए ऋणी किसानों की सहमति मानी जाती है। स्कीम रजिस्टर करने से ७ दिन पहले तक किसान पूर्व सूचना दे सकते हैं, अगर कोई किसान ये सूचना देता है तो उनके प्रीमियम की राशि नहीं ली जाएगी। यदि कोई ऋणी किसान 7 दिन पहले तक सूचना नहीं देता तो उनका प्रीमियम काटा जाता है।
जनता फैसला करेगी सही और गलत का
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के दौरान महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों पर हुए अत्याचारों व अन्य कारनामों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जनता ही फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत? मुख्यमंत्री ने सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाये गए एक मुद्दे पर सदन में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता ही देखती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं।
गन्नौर –शाहपुर सड़क एमडीआर
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली गन्नौर -शाहपुर सड़क एमडीआर 121 को नाबार्ड ने आठ अगस्त को चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है। इस पर 19.76 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक महीने के अंदर उक्त कार्य का टेंडर कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने आज यह जानकारी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी है।
क्षतिग्रस्त हुए प्रत्येक घर का मुआवजा
डिप्टी सीएम ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बाढ़ या ज्यादा बारिश के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकान की व्यक्तिगत जांच करवाना चाहता है तो एसडीएम को लिखित में एक माह में रिपोर्ट दे सकता है। उसी के अनुसार सर्वे करवा दिया जायेगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि बाढ़ के दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए प्रत्येक घर का मुआवजा मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपए तथा पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख सरकार द्वारा दिया जाता है।
मुआवजे का वितरण किया जाएगा
उन्होंने बताया कि कोई छप्पर या झोपड़ी आदि के नष्ट होने पर 8000 रुपए तथा घर से जुड़ा पशु शैड क्षतिग्रस्त होने पर 3000 रुपए मुआवजे के तौर पर सरकार द्वारा दिए जाते हैं। डिप्टी सीएम ने प्रश्न के उत्तर में आगे जानकारी दी कि सोनीपत जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार तहसील गोहाना के बरोदा विधानसभा क्षेत्र में 22 आवासीय मकान तथा एक पशु शेड क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त मकानों के सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने का बाद मुआवजे का वितरण किया जाएगा।
नगर परिषद भिवानी
हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने मानसून सत्र के दौरान बताया कि भिवानी शहर में दादरी रोड पर नगर परिषद भिवानी द्वारा संचालित एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र कार्यरत हैं। क्षेत्र के पास से एकत्र किए गए भूजल के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर है।
एच.बी. कॉलोनी भिवानी
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एच.बी. कॉलोनी भिवानी में स्थापित सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) के माध्यम से भिवानी में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। जनवरी से जुलाई तक उत्पन्न आंकड़ों के अनुसार अधिकांश समय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मध्यम या बेहतर श्रेणी में है।
कारण बताओ नोटिस जारी
उन्होंने बताया कि राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुल स्थानीय निकायों की संख्या 88 है। कुल उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा 5629 टन प्रतिदिन और उपचारित अपशिष्ट की मात्रा 3961 टन प्रतिदिन है। 88 स्थानीय निकायों को 13 एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समूहों में विभाजित किया गया है। इन 13 कलस्टरों में से दो क्लस्टर अर्थात सोनीपत-पानीपत क्लस्टर और करनाल-कैथल-थानेसर कलस्टर ने बोर्ड से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) प्राप्त कर ली है और केवल एक कलस्टर सोनीपत-पानीपत के लिए बोर्ड से संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) प्राप्त कर ली है । किसी भी क्लस्टर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्राधिकार प्राप्त नहीं किया। इन स्थानीय निकायों को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
पंचायत समिति भट्टू कलाँ
हरियाणा में पंचायत समिति की भूमि का कब्जाधारियों को मालिकाना हक दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह बात विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली ने विधानसभा सत्र में कही। उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भट्टू गांव की जिस भूमि पर धक्का बस्ती स्थित है वह भूमि जमाबंदी साल 2021-22 के अनुसा पंचायत समिति भट्टू कलाँ की मलकियत है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है फिर भी इस पर विचार किया जाएगा।
चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कार्यग्रहण किया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने सत्र के दौरान कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी -2022 में शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि 941 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गये थे, जिनमें से 808 चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया था। इसके अलावा ,10 दिन पहले ही 25 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए जो भी जल्द विभाग को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 3073 मेडिकल ऑफिसर कार्यरत है जबकि 3903 स्वीकृत पद है। इसके अतिरिक्त 167 डॉक्टर नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा लिए गए है।
कुरुक्षेत्र में 100-100 बिस्तर के दो नए ब्लॉक
मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, कुरुक्षेत्र में 100-100 बिस्तर के दो नए ब्लॉक का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। 631.98 करोड़ रुपये की लागत से 153 स्वास्थ्य भवन बनाए गए है, जिनमे 55 सब हेल्थ सेंटर 48 प्राथमिक हेल्थ सेंटर, 33 सीएचसी और 17 अस्पताल शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पुराने समय की 162 पीएचसी को चिन्हित किया गया है जिन्हे दोबारा से नया बनाया जायेगा।
जींद में पैरामेडिकल महाविद्यालय
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्माणाधीन संत शिरोमणि धन्ना भगत जी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जींद के परिसर में पैरामेडिकल महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के लिए नई नीति बनाई है जिसके तहत कॉलेज में प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को कॉलेज के 10 किलोमीटर के दायरे में 100 बिस्तर के एनएबीएच प्रमाणित अस्पताल में ट्रेनिंग लेनी होगी और इस ट्रेनिंग तथा प्रशिक्षण में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जायेगी।
नूह की घटना में अब तक 500 गिरफ्तार
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूह की घटना को बहुत ही गलत करार देते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष सरकार है। गृह मंत्री ने कहा कि नूह की घटना में अब तक जो तफ्तीश हुई है, उसके तहत 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी भूमिका नजर आ रही है ।
फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी को विकसित करेगी सरकार
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार फरीदाबाद की सेक्टर-41,42 व 43 के साथ लगती ग्रीन फील्ड कॉलोनी को विकसित कराएगी। इसमें आंतरिक सडक़ों का निर्माण व मरम्मत का कार्य फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाया जाएगा।
फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण
डॉ. कमल गुप्ता ने यह जानकारी आज यहाँ हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक सीमा त्रिखा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सदन को दी। उन्होंने कहा कि यहां सड़कों की देखभाल व रखरखाव का कार्य फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा तथा सरकार अपने स्तर पर ही ग्रांट जारी करेगी।
नहर विभाग को रेता निकालने का अधिकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने कहा कि नदियों की ढाल (ग्रेडिएंट) बनाये रखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक अहम निर्णय लिया है, कि यदि रेता ऊपर आता है तो खनन विभाग की बजाय नहर विभाग को उस रेता को निकालने का अधिकार दिया जाए। इस संदर्भ में एक कमेटी बनाकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
चैनलों और ड्रेनों की सफाई
मंत्री आज विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा मारकंडा नदी की खुदाई व सफाई के संबंध में लगाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि चैनलों और ड्रेनों की सफाई और खुदाई की वार्षिक कार्य योजना बनाई जाती है, लेकिन नदियों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जाती। केवल खनन का कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार बाढ़ और ज्यादा पानी आने के कारण मारकंडा नदी में खतरे का निशान पार हो गया। 1978 में मारकंडा नदी में लगभग 38000 क्यूसेक पानी आया था, जबकि इस बार लगभग 49522 क्यूसेक पानी आया। इस बार भी जहां-जहां टूटे हुए पैच हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण जिन भी लोगों का घरों, पशुधन या अन्य कोई भी नुकसान हुआ है, वे क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना नुकसान का ब्यौरा दर्ज करें, सरकार उनकी भरपाई करेगी।